Rajasthan Mukhyamntri Kanyadan Yojana 2024
Rajasthan
Mukhyamntri Kanyadan Yojana 2024 |
राजस्थान सरकार ने राज्य की गरीब परिवार की
बेटियों की आर्थिक सहायता के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का नाम
है “राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना“। इसके माध्यम से राजस्थान सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल परिवारों
की बेटियों की शादी पर आर्थिक
सहायता प्रदान करेगी।
इस योजना के
अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कन्या की शादी के समय 31,000 रूपए से
41,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यदि
आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप “मुख्यमंत्री
कन्यादान योजना राजस्थान” के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका
लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा
किया गया है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी
परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति
नहीं है एवं विधवा महिलाओं की कन्याओं को विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान की
जाएगी। Mukhyamantri Kanyadan
Yojana का उद्देश्य समाज में विवाह संबंधित आर्थिक
दिक्कतों को कम करना है।
मुख्यमंत्री
कन्यादान योजना का उद्देश्य
1.
राजस्थान मुख्यमंत्री
कन्यादान योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों
की कन्याओं को विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
2.
यह योजना ऐसे परिवारों को
सामाजिक और आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगी जिनकी आर्थिक स्थिति अधिक कमजोर है
3.
Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत, राजस्थान सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता
प्रदान करेगी जो अपनी कन्याओं के लिए विवाह का भार सम्भालने में सक्षम नहीं हैं।
4.
इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियों को प्रदान किया जाएगा।
Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana
Eligibility
1. आवेदक राजस्थान का मूल
निवासी होना अनिवार्य है।
2. कन्याओं की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. एक परिवार की 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभ
मिलेगा। इससे परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
4. बीपीएल परिवार और गरीब
रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
5. सभी वर्ग की कन्याओं को
इस योजना का लाभ मिलेगा, जो कि
समाज में वित्तीय समानता को बढ़ावा देगा।
6. कुछ महिलाओं के पति की
मृत्यु हो चुकी है और वे दूसरा विवाह कर चुकी हैं, उनकी बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
7. विधवा कन्याओं के
परिवार की आय कम से कम 50,000 रुपये
होनी चाहिए।
8. जो बेटियाँ विवाह के
योग्य हैं, उन्हें
भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जो कि उनके भविष्य को सुरक्षित
बनाने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवश्यक
दस्तावेज
राशन कार्ड |
जन आधार कार्ड |
मुलनिवास प्रमाण –पत्र |
विधवा पेंशल प्रमाण-पत्र |
जाती प्रमाण –पत्र |
पहचान पत्र |
विवाह प्रमाण-पत्र |
आस्था कार्ड |
BPL कार्ड |
अन्त्योदय कार्ड |
आधार कार्ड |
वर /वधु की फोटो |
राजस्थान
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला अनुदान
अनुसूचित
जाति के बीपीएल परिवारों के लिए:
18
वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर ₹31000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
यदि कन्या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है,
तो उसको अतिरिक्त ₹10000 दी जाएगी।
और यदि कन्या स्नातक पास की है, तो उसे ₹20000
की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
अनुसूचित
जनजाति के बीपीएल परिवारों के लिए:
18
वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
अतिरिक्त ₹10000 की सहायता मिलेगी अगर वह दसवीं कक्षा
उत्तीर्ण की है।
और यदि कन्या स्नातक पास की है, तो उसे ₹20000
की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
अल्पसंख्यक
वर्ग के बीपीएल परिवारों के लिए:
18
वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को विवाह पर ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
अतिरिक्त ₹10000 की सहायता मिलेगी अगर वह दसवीं कक्षा
उत्तीर्ण की है।
और यदि कन्या स्नातक पास की है, तो उसे ₹20000
की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
सहयोग
एवं उपहार योजना:
इसमें एससी/ एसटी/ माइनॉरिटी के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी
वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था
कार्ड धारी परिवार, और आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं
की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को विवाह पर ₹21000
की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
यदि कन्या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है,
तो उसे ₹10000 की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
और यदि कन्या स्नातक पास की है, तो उसे ₹20000
की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
विवाह
योग्यजन:
18
वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर ₹21000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
यदि वह दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, तो
उसे ₹10000 की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
और यदि वह स्नातक पास की है, तो उसे ₹20000
की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
महिला
खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर:
कन्या को ₹21000 की राशि प्रदान की जाएगी।
यदि उसने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है,
तो उसे ₹10000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि
प्रदान की जाएगी।
और यदि वह स्नातक पास की है, तो उसे ₹20000
की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
पालनहार
में लाभार्थी व्यक्तियों के लिए:
लाभार्थी को ₹21000 की राशि प्रदान
की जाएगी।
यदि कन्या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है,
तो उसे ₹10000 की प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त
प्रदान की जाएगी।
और यदि कन्या स्नातक पास की है, तो उसे ₹20000
की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
दिशा-निर्देश
·
Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan
Yojana के अनुसार, आवेदक को निर्धारित प्रपत्र
में आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा।
·
आवेदन पत्र को विवाह तिथि से 1 माह पहले या विवाह तिथि के 6 माह बाद जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।
·
आवेदन का निराकरण अधिकतम 15 दिवसों में किया जायेगा।
·
शादी से पहले आवेदन करने की स्थिति में, आवेदन की पुष्टि स्थानीय
अधिकारी द्वारा की जाएगी।
·
शादी के बाद आवेदन करने की स्थिति में, आवेदक को विवाह पंजीकरण
प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
·
आवेदक को आपने बीपीएल, अंत्योदय, और आस्था
कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी, जो परिवार की पहचान के रूप
में काम करेगी।
·
शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में, आवेदन को जिला मजिस्ट्रेट के पास
प्रस्तुत किया जाएगा।
·
लाभ राशि सीधे आवेदक के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
·
अधिकारियों द्वारा, आवेदक को मुख्यमंत्री की स्वीकृति के साथ एक
बधाई संदेश भी प्रदान किया जाएगा।
आवेदन
प्रक्रिया
· सबसे पहले, नजदीकी E-Mitra केंद्र पर जाएं।
· E-Mitra केंद्र पर पहुंचने के बाद, सभी आवश्यक जानकारी को E-Mitra संचालक को प्रदान
करें
· आवेदन करते समय, सभी मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों
को संचालक को प्रस्तुत करें।
· आवेदन प्रक्रिया पूरी
होने के बाद, संचालक
से अपना रिफरेंस नंबर प्राप्त करें।
· आप अपने आवेदन की
स्थिति को रिफरेंस नंबर द्वारा ट्रैक कर सकते हैं।
विभागीय नोटिफिकेशन :- Click Hera
विभागीय वेबसाइट :- Click Hera
Rajasthan Mukhyamantri
Kanyadan Yojana संपर्क विवरण
विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
इमेल: sjeraj_ww@yahoo.com
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