TARBANDI YOJANA
TARBANDI YOJANA |
देश में किसानों की
आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा
कई योजनाएं चलाई जाती हैं इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों के पास आने वाली आर्थिक
दिक्कतों को दूर करना है कई किसान खेतों में आवारा पशुओं की समस्या से परेशान होते
हैं और आर्थिक तंगी के कारण खेतों में तारबंदी नहीं करवा पाते हैं इसको ध्यान में
रखते हुए सरकार तारबंदी योजना लेकर आई है जिसके माध्यम से सरकार किसानो को अनुदान
देती है।
तारबंदी
योजना की पात्रता
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इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानो
को दिया जाता है।
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इसमे व्यक्तिगत और कृषक समूह में आवेदन
कर्ता के पास 1.5 हेक्टयर भूमि एक ही स्थान पर होना जरुरी है।
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अनुसूचित जन
जाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण न्यूनतम 0.5 हैक्टर भूमि एक ही
स्थान पर होना आवष्यक है।
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सामुदायिक
आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि तथा समूह की
भूमि की सीमाये निधारित पेरीफेरी में होना आवष्यक है।
तारबंदी योजना के लिए अनुदान
कृषकों को
400 मी. तक तारबंदी स्थापित करने पर लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी
योजना के तहत 48000 रुपए यानी 60% तक और
दूसरे किसानों को 40000 रुपए यानी 50% तक
का अनुदान दे रही है।
सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक किसान के समूह में न्यूनतम पांच हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर
लागत का 70% या अधिकतम 56000 रुपए जो
भी कम हो, प्रति किसान 400 रनिंग मीटर
तक अनुदान दिया जाएगा।
आवेदन करने की प्रक्रिया
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कांटेदार तारबंदी योजना के लिए किसान नजदीकी
ईमित्र या राज किसान साथी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
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तारबंदी योजना में रजिस्ट्रेशन करने के
लिए किसान के पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल(6 माह पुरानी नही होने चाहिए), बैंक
पासबुक डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों का होना
जरूरी है।
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तारबंदी योजना में आवेदन करने के बाद
इसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा यदि सत्यापन सही पाया जाता है तो नियमानुसार अनुदान
राशि किसानों के जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी किसान
योजना की विस्तृत जानकारी अपने निकटतम किसान सेवा केंद्र पर कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त
कर सकते हैं।
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