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TARBANDI YOJANA

TARBANDI YOJANA

देश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों के पास आने वाली आर्थिक दिक्कतों को दूर करना है कई किसान खेतों में आवारा पशुओं की समस्या से परेशान होते हैं और आर्थिक तंगी के कारण खेतों में तारबंदी नहीं करवा पाते हैं इसको ध्यान में रखते हुए सरकार तारबंदी योजना लेकर आई है जिसके माध्यम से सरकार किसानो को अनुदान देती है।



तारबंदी योजना की पात्रता

·        इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानो को दिया जाता है।

·        इसमे व्यक्तिगत और कृषक समूह में आवेदन कर्ता के पास 1.5 हेक्टयर भूमि एक ही स्थान पर होना जरुरी है।

·        अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण न्यूनतम 0.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवष्यक है।

·        सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि तथा समूह की भूमि की सीमाये निधारित पेरीफेरी में होना आवष्यक है।

तारबंदी योजना के लिए अनुदान

कृषकों  को 400 मी. तक तारबंदी स्थापित करने पर लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी योजना के तहत 48000 रुपए यानी 60% तक और दूसरे किसानों को 40000 रुपए यानी 50% तक का अनुदान दे रही है।



सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक किसान के समूह में न्यूनतम पांच हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर लागत का 70% या अधिकतम 56000 रुपए जो भी कम हो, प्रति किसान 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाएगा।

 

आवेदन करने की प्रक्रिया

·        कांटेदार तारबंदी योजना के लिए किसान नजदीकी ईमित्र या राज किसान साथी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

·        तारबंदी योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल(6 माह पुरानी नही होने चाहिए), बैंक पासबुक डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है।

·        तारबंदी योजना में आवेदन करने के बाद इसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा यदि सत्यापन सही पाया जाता है तो नियमानुसार अनुदान राशि किसानों के जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी किसान योजना की विस्तृत जानकारी अपने निकटतम किसान सेवा केंद्र पर कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए :- Click Here

ऑफिस साईट : - Click Here

 


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